शुक्रवार, 1 जुलाई 2011

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए) और भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा जारी किये गए निर्देश

हम कारंथ का धन्यवाद् करते है कि उन्होंने हमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.) और भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के द्वारा इमारतों और जन सुविधाओं को अधिक आपदा प्रतिरोधक बनाने के लिए हाल में किये जा रहे कुछ प्रयत्न के बारे में जानकारी दी| नीचे दिए गए अनूप कारंथ के हमें भेजे गए ईमेल में इसका उल्लेख है| अनूप एक सिलिव इंजिनियर प्लानर है जो बहुत विस्तृत रूप से आपदा प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में कार्य करते है| आर.बी.आई. का इस विषय पर इस प्रकार का अधिसूचना जारी करना अत्यंत सराहनीय है, जो कि यह सुनिश्चित करेगा की एन.डी.एम. के दिशा निर्देश को ज्यादा गंभीरता से लिया जाए|

आप इस दस्तावेज को अंग्रेजी में सीधा एन.डी.एम. व् आर.बी.आई,भारत सरकार, की वेबसाइट

या फिर हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है|


From: Anup Karanth [mailto:anup.karanth@gmail.com]Sent: 01 June 2011 12:42
To: undisclosed-recipients:

Subject: National Disaster Management Guidelines on Ensuring Disaster Resilient construction of Buildings and Infrastructure (NDMA, GoI)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम..), भारत सरकार ने एक दिशा निर्देश तैयार किया है| इस दिशा निर्देश के अनुसार, बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं के माध्यम से बन रहीं इमारतों का निर्माण और ढांचा करण आपदा प्रतिरोधक हो यह सुनिश्चित होगा| एन.डी.एम.. ने यह पाया है कि आपदा प्रतिरोधन के संदर्भ में दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण आवेदन पत्र के जारी करने की मौजूदा प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण खामियां हैं, और इन दिशा निर्देशों से ये कमियाँ संबोधित होगी| यह देखा गया है कि प्रस्तावित इमारतों और उनकी संरचनाओं (डिजाइन) बैंक ऋण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पहले पूरे नही होते हैं, और साथ ही बैंकों में कोई प्रक्रिया नही है जिससे सुनिश्चित हो सके कि निर्माण शुरू होने से पहले आपदा प्रतिरोधन डिजाइन की प्रक्रिया के दौरान संपत्ति में शामिल किया गया है|
सितम्बर- २०१० में जारी किये गए भवन जन-सुविधाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) के निर्माण की सलामती सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश की एक प्रतिलिपि इस ईमेल के साथ है|

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